Bouna Bhatta Yojana: हरियाणा सरकार ने शारीरिक रूप से बौने व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए ‘बौना भत्ता योजना’ शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें.
सिरसा में सात लाभार्थी ले रहे हैं योजना का लाभ
फिलहाल सिरसा जिले में सात लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिन्हें उनके शारीरिक आकार की वजह से रोज़गार प्राप्त करने में कठिनाई होती है. सरकार की यह मदद उनके आत्मसम्मान और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
पात्रता के लिए जरूरी है हरियाणा निवास और मेडिकल प्रमाण पत्र
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और कम से कम पिछले एक वर्ष से वहां रह रहा हो. साथ ही, आवेदक के पास सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें उसकी लंबाई की पुष्टि हो.
- पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 3 फीट 8 इंच
- महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 3 फीट 3 इंच
यह प्रमाण पत्र शारीरिक स्थिति की स्पष्ट पुष्टि के लिए आवश्यक है.
आवेदन की प्रक्रिया: ऑनलाइन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है. इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर उसके साथ जरूरी दस्तावेज इकठे करने होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- राशन कार्ड
- वोटर पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- सिविल सर्जन द्वारा जारी बौना प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद इसे संबंधित कार्यालय में जमा कराना होता है. आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर योजना को स्वीकृति मिल जाती है.
सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है सहायता राशि
योजना के तहत जो ₹3000 की मासिक सहायता राशि दी जाती है, वह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इस व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त हो जाती है. सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है.
योजना बनी जीवन संवारने की राह
‘बौना भत्ता योजना’ उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है, जिन्हें अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से नजरअंदाज किया जाता है. यह योजना स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करती है. सरकार की यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई नीतियों का हिस्सा है, जिसमें सभी को समान अवसर देने की सोच को प्राथमिकता दी गई है.
कैसे करें संपर्क और सहायता प्राप्त
योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आवेदक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर जा सकते हैं या स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर निर्देश और फॉर्म उपलब्ध हैं, जिनका पालन कर कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है.






